अध्याय 1 · मूल्य और सिद्धांत

Voting and Electoral Registration

मतदान और मतदाता पंजीकरण

स्रोत: हैंडबुक पृष्ठ 8

Registering on the electoral register and voting in elections is an important civic duty. UK citizens (and Commonwealth and Irish Republic citizens living in the UK) can vote in all elections. EU citizens can vote in local elections. You must be 18 or over to vote in general elections. Voting is not compulsory but is strongly encouraged.
विषय
मतदाता सूची में पंजीकरण कराना और चुनावों में वोट डालना एक महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य है। यूके के नागरिक (और यूके में रहने वाले कॉमनवेल्थ तथा आयरिश गणराज्य के नागरिक) सभी चुनावों में वोट दे सकते हैं। EU नागरिक स्थानीय चुनावों में वोट दे सकते हैं। आम चुनावों में वोट देने के लिए आपकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। मतदान अनिवार्य नहीं है पर इसे ज़ोरदार ढंग से प्रोत्साहित किया जाता है।

मुख्य शब्द

मतदाता सूची
कॉमनवेल्थ नागरिक
18 वर्ष या उससे अधिक
पहले पंजीकरण, फिर मतदान। 18+ होना ज़रूरी। यह कर्तव्य है, मजबूरी नहीं।

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